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प्रबंध परिषद

प्रबंध परिषद अपने प्रशासनिक समर्थन/सहयोग द्वारा प्रयोगशाला की दैनिक कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में मुख्य भूमिका निभाती है।

सीएसआईआर के पत्र सं. 8(1)/2011-पीडी दि. 03-01-2012, के अनुसार सीएसआईआर नियमावली के नियम 65 के अंतर्गत प्रबंध परिषद के पुनर्गठन की नियमावली में 01-01-2012 से 31-12-2013 तक निम्नानुसार संशोधन किया गया हैः-

 

(i) राष्ट्रीय प्रयोगशाला के निदेशक – अध्यक्ष

(ii) विभिन्न आयु समुह के चार वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि

1) दो वैज्ञानिक – (पीबी 3) (एक वैज्ञानिक/एक वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा

2) दो वैज्ञानिक – (पीबी 4) (एक प्रधान वैज्ञानिक तथा एक व.प्र.वैज्ञानिक अथवा मुख्य वैज्ञानिक)

 

इस वर्ग के अंतर्गत नामित सभी वैज्ञानिकों का पीएचडी अथवा एमटेक होना आवश्यक है तथा निरंतर दो प्रबंध परिषद के सदस्य नहीं रहे होंगे । प्रयोगशाला के निदेशक के प्रभाग से अधिकतम एक वैज्ञानिक को ही प्रबंध परिषद का सदस्य रखा जा सकता है। यदि प्रयोगशाला में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक/ वैज्ञानिक-एच हैं तो वे परिषद की बैठकों में विशेष आमंत्रित होंगेः-

iii) तकनीकी कार्मिकों में से एक प्रतिनिधि – प्रयोगशाला में पी-बी-4 में कार्यरत तकनीकी अधिकारी, यदि हों अथवा वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी

iv) उसी प्रयोगशाला अथवा सहयोगी प्रयोगशाला से एक निदेशक श्रेणी वैज्ञानिक – समान क्लस्टर अथवा शहर/राज्य की सहयोगी प्रयोगशाला के निदेशक

v)  प्रयोगशाला के अनुसंधान योजना व्यवसाय विकास/योजना मानिटरन तथा मूल्यांकन प्रभाग के प्रमुख तथा यदि इस वर्ग में एक से अधिक प्रभाग हों तो इन प्रभागों में से वरिष्ठतम प्रमुख

vi)  प्रयोगशाला के वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखा अधिकारी – प्रयोगशाला के वरिष्ठतम वित्त एवं लेखा अधिकारी

vii) प्रयोगशाला प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी सदस्य सचिव होंगे

 

संस्थान के निदेशक की अनुपस्थिति में, कार्यकारी निदेशक प्रबंध परिषद के अध्यक्ष होंगे तथा परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेंगे एवं कार्यवाही का अनुमोदन भी देंगे । परिषद् की बैठक, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन बार अवश्य होनी चाहिए । तदनुसार सीईसीआरआई की प्रबंध परिषद् का पुनर्गठन सीईसीआरआई पत्र सं.8(6)/2015-PD, दिनांक 21-03-2016 के द्वारा किया गया तथा इसके अनुसार परिषद् के सदस्य निम्नानुसार हैं :

 

सदस्य  


डॉ. एन. कलैचेल्वी

निदेशक

सीएसआईआर-सीईसीआरआई

कारैकुडी





 

अध्यक्ष




डॉ. टी. राजू
मुख्य वैज्ञानिक         
सीएसआईआर-सीईसीआरआई

कारैकुडी


 सदस्य


डॉ. बी. सुब्रमणियन
वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक
सीएसआईआर-सीईसीआरआई

कारैकुडी






सदस्य


डॉ. सी. नवीन कुमार
वरिष्ठ वैज्ञानिक
सीएसआईआर-सीईसीआरआई

कारैकुडी



सदस्य
 

डॉ. एस. टी. निशांति
वैज्ञानिक
सीएसआईआर-सीईसीआरआई

कारैकुडी



 सदस्य










श्री एन. कालिदास
प्रधान तकनीकी अधिकारी
सीएसआईआर-सीईसीआरआई

कारैकुडी





सदस्य
 
 

डॉ. एन. आनंदवल्ली
निदेशक          
सीएसआईआर-एसईआरसी
चेन्नै



सदस्य







 

डॉ. एस. सत्तीयनारायणन

प्रमुख-पीपीएमजी

सीएसआईआर-सीईसीआरआई

कारैकुडी


सदस्य






श्री टी. कार्तिकै कण्णन
वित्त एवं लेखा अधिकारी

सीएसआईआर-सीईसीआरआई

कारैकुडी





सदस्य

           

श्री के. एम. श्रीधर

प्रशासन नियंत्रक

सीएसआईआर-सीईसीआरआई

कारैकुडी








सदस्य सचिव

कार्यः

·        प्रयोगशाला के मामलों और पर्यावरण का प्रशासन और प्रबंधन करना ।

·        सीएसआईआर द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर अपुनःप्राप्य भौतिक नुकसान और स्टोर को बट्टे खाते में डालना ।

·        प्रयोगशाला/संस्थान की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों/सुविधाओं के लिए संसाधन आवंटन की सिफारिश करना ।

·        प्रयोगशाला/संस्थान की अनुसंधान एवं विकास और अन्य गतिविधियों की प्रगति की मानिटर करना ।

·        परियोजनाओं/गतिविधियों के उचित कार्यान्वयन के लिए परियोजना नेताओं को शक्तियों के हस्तांतरण की सिफारिश करना ।

·        निदेशक की शक्तियों से परे अनुबंध अनुसंधान एवं विकास, परामर्श परियोजनाओं और आईपीआर के लाइसेंस का अनुमोदन करना।

·        राष्ट्रीय प्रयोगशाला के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना ।

·        सभी तकनीकी कर्मचारियों के लिए चयन समितियों और मूल्यांकन समितियों का गठन करना ।

·        कोई अन्य मामला, जैसा कि महानिदेशक द्वारा संदर्भित किया जा सकता है ।

 

प्रबंधन परिषद की कार्यवाही को उसके अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। शासी निकाय या महानिदेशक इसके प्रधान कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रबंधन परिषद के किसी भी निर्णय की समीक्षा/संशोधन कर सकते हैं और ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जो आवश्यक समझे जाते हैं, जो प्रबंधन परिषद के लिए बाध्यकारी होंगे ।

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